साल 2015 में नरेंद्र मोदी सरकार ने एक पेंशन स्कीम की शुरुआत की थी। इस स्कीम का नाम है- अटल पेंशन योजना। इसके तहत 18 से 40 साल तक की उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक मामूली निवेश कर अपने पेंशन का इंतजाम कर सकता है।
निवेशक को 60 साल की उम्र के साथ ही 1000 रुपए से 5000 रुपए तक की मासिक पेंशन मिल जाती है। हालांकि, पेंशन की ये रकम निवेश करने वाले शख्स के कंट्रीब्यूशन के हिसाब से तय होती है। योजना के तहत सरकार 8.5 लाख रुपए तक की एकमुश्त रकम भी देती है। हालांकि, इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें भी हैं।
क्या है शर्तें: योजना के तहत निवेशक की मृत्यु के बाद उसके पति या पत्नी, जो भी मौजूद हो, को पेंशन की रकम दी जाती है। दोनों की मृत्यु पर (निवेशक और पति या पत्नी) नामांकित शख्स को 8.5 लाख रुपए तक की एकमुश्त रकम मिल जाती है।
कम से कम 1.70 लाख तक की रकम: निवेशक के पेंशन की रकम 1000 रुपए रही हो तो एकमुश्त मिलने वाली रकम 1.70 लाख रुपए होगी। वहीं, 2000 रुपए के पेंशन प्लान में 3.4 लाख रुपए, 3000 रुपए के पेंशन प्लान में 5.1 लाख रुपए, 4000 रुपए के पेंशन प्लान में 6.8 लाख रुपए की एकमुश्त रकम मिलती है।
नामांकन विवरण देना अनिवार्य: अटल पेंशन योजना के अकाउंट में नामांकन विवरण देना अनिवार्य है। अगर ग्राहक विवाहित है तो पति या पत्नी डिफ़ॉल्ट नामित हो जाते हैं। अविवाहित ग्राहक नामित के रूप में किसी भी अन्य व्यक्ति को मनोनीत कर सकते हैं लेकिन शादी के बाद उन्हें पति या पत्नी की जानकारी देनी होगी। पति या पत्नी और नामित के आधार की जानकारी दी जा सकती है।
बता दें कि अटल पेंशन योजना में ग्राहक केवल एक अकाउंट खोल सकते हैं। एक ग्राहक एक वर्ष के के दौरान एक बार पेंशन राशि को बढ़ाने या घटाने के लिए विकल्प चुन सकते हैं।