जानिए यूपी के किस जिले में सिर्फ इस वीकेंड पर एक बजे तक खुलेंगी दुकानें, नई गाइडलाइन्स जारी

प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने सोमवार से 24 तक आंशिक कर्फ्यू के विस्तार की घोषणा की है। इसके तहत दुकान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, व्यापारिक प्रतिष्ठान, धार्मिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। सार्वजनिक व धार्मिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। उधर, दूध, सब्जी, ब्रेड, फल, बेकरी के सभी उत्पादों के आउटलेट, मिठाई की दुकानें, आबकारी दुकानें, भोजन सामग्री की दुकानें, अनाज-गल्ले की रिटेल दुकानें, सब्जी व फल मंडी दोपहर एक बजे तक खुलेंगी।

डीएम ने आदेश में स्पष्ट किया है कि आंशिक कर्फ्यू के दौरान साप्ताहिक बंदी की व्यवस्था निरस्त रहेगी। यदि 24 मई के बाद कर्फ्यू का विस्तार नहीं होता है तो साप्ताहिक बंदी के तहत शुक्रवार की रात 8 बजे से सोमवार की सुबह 7 बजे तक निर्धारित दुकानों के बंदी का आदेश जारी होगा। यानी इस सप्ताह शनिवार और रविवार को भी दुकानें दिन में एक बजे तक खुलेंगी। जिलाधिकारी ने जनसामान्य व उनके वाहनों के आवागमन व जनसामान्य का घर से बाहर निकलना तथा सभी व्यापारिक व व्यावसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित किया है। रोडवेज बसों में सोशल डिस्टेंन्सिंग के पालन के साथ ही सेनेटाइजर एवं मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा। वहीं मेडिकल दुकानें, मेडिकल आपूर्ति, सर्जिकल दुकानें, मेडिकल टेस्ट व ब्लड टेस्ट जांच करने वाली लैब, ब्लड कलेक्शन सेंटर एवं उनके ऑफिस, निजी व सरकारी मेडिकल व प्राइवेट प्रैक्टिस वाले क्लीनिक, अस्पताल, एम्बुलेंस, अस्पताल को होने वाली सामग्रियों की आपूर्ति, आपात चिकित्सा स्थिति वाले व्यक्ति व अन्य मेडिकल सेवाएं प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। मेडिकल सप्लाई वाले सभी कुरियर, ई-कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट ऑफिस, गोदाम व उनके कर्मचारी व वाहन चलाने की अनुमति होगी। वहीं, खाद-बीज, कीटनाशक दवाओं, कृषि यंत्रों से सम्बन्धित दुकानें, कोटे की उचित दर की दुकानें व गेहूं क्रय केंद्र प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

यह भी प्रतिबंध से मुक्त
– पेट्रोल पम्प, गैंस एजेंसी, ऑक्सीजन गैस के वेंडर्स व सप्लायर्स, न्यूज पेपर वेंडर
– औद्योगिक गतिविधियां, हार्डवेयर की दुकान, सरकारी निर्माण कार्य
– सरकारी और निजी साधनों, टैक्सी, ऑटो, ई-रिक्शा
– बीज व खाद की दुकान, कोटे की उचित दर की दुकान व गेहूं क्रय केंद्र
– दूरसंचार सेवाएं, डाक सेवा, प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा इंटरनेट सेवा
– मरीज, कोविड टेस्ट कराने वाले व्यक्तियों तथा वैक्सीनेशन कराने वाले व्यक्तियों के आवागमन व इनके वाहन व ऑटो
– सरकारी कर्मचारी पहचान पत्र के साथ और मालवाहक वाहन
– बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट के यात्री टिकट के साथ
– स्वीगी और जोमेटो के साथ-साथ ऐसे रेस्टोरेंट के किचन से डिलीवरी करने वाले

बिजली के जरूरी कर्मचारियों को आवागमन में छूट
बिजली मीटर रीडिंग, बिल उपलब्ध कराने, बिलिंग सेंटरों पर कार्यरत कर्मचारी तथा आपूर्ति व्यवस्था से जुड़े कर्मचारियों को आंशिक कर्फ्यू तथा साप्ताहिक बंदी से छूट रहेगी। इन कर्मचारियों का विभागीय परिचय-पत्र ही पास माना जाए। यदि किसी भी ऐसे कर्मचारी के पास विभागीय परिचय-पत्र नहीं है, तो सम्बन्धित अधिकारी द्वारा इनका विभागीय परिचय-पत्र बनाया जाए।

प्रतिबंध का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें
डीएम ने कहा कि जिले में हर व्यक्ति मास्क अवश्य लगाएगा। दो गज की सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करेगा। उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। निर्देश दिया कि आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार थाना, तहसील, बीडीओ, ईओ व लेखपालों द्वारा किया जाये। आदेश की एक प्रति हर सरकारी कार्यालय एवं नगरीय स्थानीय निकाय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाए।

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