आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के 12 वर्ष पुराने एक मामले में गिरिडीह के आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने सोमवार को एमपी एमएलए के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत मे सरेंडर किया। अदालत ने उन्हें हाजिर होने का आदेश दिया था।
वरीय अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी, राहुल गोस्वामी, वीणा कुमारी की दलील सुनने के बाद अदालत ने सांसद चौधरी को पांच पांच हजार रुपये के दो मुचलके पर जमानत पर मुक्त,करने का आदेश दिया है। वर्ष 2009 लोकसभा चुनाव के दौरान हजारीबाग जिले में आचार संहिता लागू थी। विभिन्न राजनितिक दलों द्वारा फूटपाथ दुकान एवं सरकारी स्थलों पर पार्टी का झंडा लगाया गया था।
तत्कालीन प्रखंड कृषि पदाधिकारी सदर हजारीबाग ने इसे आदर्श आचार संहिता का उलंघन मानते हुए आजसू पार्टी के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी, भाजपा प्रत्याशी यशवंत सिन्हा, सीपीआई भुवनेश्वर प्रसाद महतो ,जेवीएम शिवलाल महतो, समाजवादी पार्टी प्रत्याशी दिगंबर कुमार मेहता के विरुद्ध हजारीबाग सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज की थी।