दिल्ली सरकार ने 1 सितंबर से स्कूल, कॉलेज खोलने का फैसला किया है। पहले 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं कक्षा तक के लिए स्कूल खुलेंगे। इसके बाद 8 सितंबर से छठी से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूल बुलाया जाएगा। बच्चों के स्कूल आने के लिए उनके अभिभावकों की मंजूरी अनिवार्य होगी। विद्यार्थियों को स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। स्कूलों में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। इसके लिए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। डीडीएमए की गाइडलाइंस के अनुसार
1. कोविड-19 नियमों के तहत एक समय पर कक्षा में छात्रों की सीमित मौजूदगी सुनिश्चित करते हुए स्कूलों को टाइम टेबल तैयार करना चाहिए।
2. क्षमता के आधार पर प्रति कक्षा अधिकतम 50 प्रतिशत छात्रों को बुलाया जा सकता है।
3. दिल्ली के स्कूलों में लंच ब्रेक चरणबद्ध तरीके से हो ताकि एक समय पर अधिक भीड़ ना हो, लंच ब्रेक के लिए छात्रों को खुली जगह में भेजा जाए।
4.कोविड-19 कंटेनमेंट जोन में रहने वाले छात्रों और शिक्षकों को स्कूल तथा कॉलेज ना आने दें।
5. आपात स्थिति के लिए स्कूल, कॉलेज में आइसोलेशन रूम की स्थापना की जाए, नियमित रूप से विजिटर्स को आने से रोका जाए।
सरकारी स्कूलों का 98 फीसदी टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ कम से कम एक वैक्सीन ले चुका है। स्कूलों में ऑफलाइन कक्षाओं के साथ-साथ ऑनलाइन कक्षाएं भी चलती रहेंगी। सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों में कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा।’