हर शख्स चाहता है कि उसकी मौत के बाद परिवार पर किसी तरह का आर्थिक संकट न आए। यही वजह है कि लोगों के बीच टर्म इंश्योरेंस प्लान को लेकर दिलचस्पी बढ़ी है। हालांकि, टर्म इंश्योरेंस में बीमा कवर के लिए प्रीमियम देना होता है लेकिन EPFO की इम्पलॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI)स्कीम में इसकी जरूरत नहीं होती है। इस स्कीम के तहत कर्मचारियों को ईपीएफओ 7 लाख रुपये तक की बीमा कवर देता है। काम के दौरान कर्मचारी की मौत के बाद बीमा की ये रकम परिवार को मिलती है।
क्या हैं शर्तें: हालांकि, इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें भी हैं। मसलन, मृतक कर्मचारी अपनी मौत से पहले एक या अधिक प्रतिष्ठानों में 12 महीने की निरंतर अवधि के लिए सदस्य रहा हो। इसके अलावा, बीमा राशि पाने के लिए दावेदार को कर्मचारी का मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा। वहीं, परिवार या नॉमिनी होने का सबूत भी देना अनिवार्य है।
आपको बता दें कि ईडीएलआई स्कीम के तहत न्यूनमत बीमा लाभ राशि ढाई लाख रुपये है। वहीं, बीमा की अधिकतम रकम 7 लाख रुपए है। इस स्कीम का उन कर्मचारियों के परिवारों को भी लाभ मिलेगा, जिन्होंने कोरोना वायरस की चपेट में आकर अपनी जान गंवाई है।
कैसे होता है कैल्कुलेशन: बीमा की राशि का कैल्कुलेशन मृत EPFO कर्मचारी की आखिरी 12 महीनों की सैलरी के आधार पर होता है। बीमा की रकम पिछले 12 महीनों में मिली सैलरी (बेसिक सैलरी + DA) के 35 गुना ज्यादा होती है। इसकी अधिकतम सीमा 7 लाख रुपये होगी।