राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019 के 5438 पदों पर भर्ती के मामले में राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकलपीठ के 24 फरवरी के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें भर्ती परिणाम राज्य स्तर पर जारी करने को कहा गया था। न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश मनोज व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए दिया।
अपील में महाधिवक्ता एमएस सिंघवी ने कोर्ट ने बताया कि कांस्टेबल का कैडर जिलेवार होता है और संबंधित जिले का एसपी ही उन को नियुक्ति देने वाला प्राधिकारी होता है। इसलिए कांस्टेबल पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की जिलेवार मेरिट बनाना सही है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ भी जिलेवार परिणाम को सही बता चुकी है।
वहीं एकलपीठ में याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थी के अंक इतने कम आए हैं कि यदि राज्य स्तरीय परिणाम भी जारी होता है तो उसका चयन नहीं होता। इस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश को रद्द कर दिया।
राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के 5438 पदों पर भर्ती के लिए 6, 7 और 8 नवंबर 2020 को परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। इस भर्ती के लिए 17.5 लाख आवेदन आए थे। इनमें से करीब 12 लाख ने परीक्षा में हिस्सा लिया था। मार्च के दूसरे सप्ताह में इसका रिजल्ट जारी किया गया था।