अगले साल होने वाले दिल्ली नगर निगम चुनाव राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह के बगैर कराने की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने शुक्रवार को केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने इस मामले में दिल्ली राज्य निर्वाचन अधिकारी को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल की अगुवाई वाली बेंच ने यह आदेश वकील हरज्ञान सिंह गहलोत की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है। याचिका में उन्होंने 2022 में होने वाले दिल्ली नगर निगम चुनाव राजनीतिक दलों के आरक्षित चुनाव चिन्ह के बगैर ही कराने की मांग की है।
उन्होंने कहा है कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम में राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह के आधार पर चुनाव कराने का कोई प्रावधान नहीं है। वकील गहलोत ने पिछले साल ही इस मांग को लेकर के याचिका दाखिल की थी, लेकिन उस समय हाईकोर्ट ने सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से इस मसले पर समुचित निर्णय लेने को कहा था।
वकील गहलोत ने याचिका में कहा है कि हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद न तो सरकार ने और ना ही राज्य निर्वाचन अधिकारी ने आरक्षित चुनाव चिन्ह के बगैर आगामी निगम चुनाव कराने की दिशा में कोई समुचित कदम उठाया है।
उन्होंने कोर्ट को बताया कि अगले चुनाव में सिर्फ उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह की जगह उनकी तस्वीर को शामिल किया जाए। बेंच ने सभी पक्षकारों को मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल से पहले जवाब दाखिल करने को कहा है।