दिल्ली उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच ने एकल न्यायाधीश के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें रिलायंस रिटेल के साथ 24,713 करोड़ रुपये के सौदे पर एफआरएल से यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा गया था। बेंच ने कहा कि सांविधिक प्राधकारणों को फ्यूचर-रिलायंस सौदे पर कानून के अनुसार कार्रवाई को आगे बढ़ाने से नहीं रोका जाना चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने रियालंयस के साथ 24,713 करोड़ रुपये के सौदे की यथा स्थिति बनाए रखने के एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ एफआरएल की अपील पर अमेज़न का रुख जानना चाहा। बता दें पिछले दिनों दिल्ली उच्च न्यायालय ने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को रिलायंस रिटेल के साथ 24,713 करोड़ रुपये के सौदे के संबंध में यथास्थिति बनाये रखने को कहा था, जिसपर अमेजन ने इस पर आपत्ति जताई है
अमेजन को झटका: फ्यूचर रिटेल-रिलायंस सौदे में नया मोड़, एकल जज के फैसले पर दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने लगाई रोक
