कोरोना वायरस: मनरेगा, कृषि, पशुपालन और दूसरे कुछ मामलों में मिलेगी छूट

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तीन मई तक जारी रहने वाले लॉकडाउन के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में तीन मई तक लॉकडाउन जारी रहने की घोषणा की थी और बुधवार को जारी हुई इस गाइडलाइन का भी ज़िक्र किया था.

प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा था कि 20 अप्रैल तक तो बहुत ही सख़्ती से लॉकडाउन का पालन किया जाएगा. लेकिन अगर हालात बेहतर हुए तो उनके अनुरूप 20 अप्रैल के बाद कुछ राहत दी जाएगी. पीएम मोदी ने कहा था कि इस सिलसिले में गृहमंत्रालय विस्तृत गाइडलाइन जारी करेगा.

नई गाइडलाइन की मुख्य बातें

-रेल, मेट्रो, सड़क और हवाई यात्रा तीन मई तक बंद रहेंगे.

-केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सभी दफ़्तर खुले रहेंगे.

-शॉपिंग मॉल, सिनेमाघर, ऑडिटोरियम, खेल परिसर, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, बार जिम, रेस्त्रां वग़ैरह भी बंद रहेंगे.

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