Paytm को मिली RBI से बड़ी राहत, पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए मिली अधिक मोहलत

डिजिटल पेमेंट प्लेटफार्म पेटीएम को RBI की तरफ से बड़ी राहत मिली है. RBI ने पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड (PPSL) को पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस अप्लाई करने के लिए एक्स्ट्रा समय की मोहलत दे दी है. भारतीय रिजर्व बैंक ने PPSL के लिए पेमेंट एग्रीगेटर को जमा करने की लास्ट डेट आगे बढ़ा दी गई है. जिसकी जानकारी PPSL की पेरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस ने रेगुलेटरी फाइलिंग में दी है।

पेमेंट एग्रीगेटर एक सर्विस प्रोवाइडर है जो सभी तरह के पेमेंट्स को एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराता है. जानकारी के मुताबिक, PPSL को 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है।

15 दिन का मिल गया टाइम

इस बीच PPSL पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में अपनाऑपरेशन जारी रख सकती है. इसकी जानकारी खुद पेटीएम ने एक्सचेंज फाइलिंग में दी हिअ. वन97 कम्युनिकेशंस आगे कहा कि RBI के मुताबिक भारत सरकार से अप्रुवल मिलने के बाद PPSL के पास पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस अप्लाई करने के लिए 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम है. जिसके बाद अब PPSL अपना लाइसेंस आराम से अप्लाई कर सकती है।

रेवेन्यू पर नहीं पड़ेगा कोई असर

इस प्रोसेस के दौरान PPSL बिना किसी नए मर्चेंट को शामिल अपने पार्टनर्स के लिए अपने ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेशन बिजनेस को जारी रख सकता है. साथ ही RBI के इस फैसले से PPSL के बिजनेस और रेवेन्यू पर कोई उल्टा असर नहीं पड़ेगा।

ध्यान देने की बात है कि RBI का यह अपडेट केवल नए ऑनलाइन मर्चेंट्स की ऑनबोर्डिंग के लिए है. इस बीच PPSL अपने मौजूदा ऑनलाइन मर्चेंट्स को पेमेंट सर्विसेज देना जारी रख सकता है. साथ ही ऑफलाइन बिजनेस के लिए वन97 कम्युनिकेशंस यानि पेटीएम अपने नए मर्चेंट्स को ऑनबोर्ड कर सकता है और उन्हें ऑल-इन-वन QR, साउंडबॉक्स, कार्ड मशीन जैसी पेमेंट सर्विसेज ऑफर करना जारी रख सकता है।

क्यों जरुरी है पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस?

पेमेंट एग्रीगेटर कस्टमर्स से ऑनलाइन पेमेंट लेकर उसे सेट टाइम के अंदर दुकानदारों और ई-कॉमर्स साइट्स को ट्रांसफर करता है. पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए अब तक 185 से ज्यादा फिनटेक कंपनियां और स्टार्टअप अप्लाई कर चुके है. इसको मैंडटरी करना इसलिए भी जरुरी है क्योंकि इससे ऑनलाइन ट्रांसक्शन आसानी से हो सकेगा।

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