कोरोना: ‘मैं ब्राह्रण आदमी हूं. मेरा भला तब्लीग़ी जमात के लोगों से क्या लेना-देना?’

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को दिल्ली के निज़ामुद्दीन के तब्लीग़ी जमात मरकज़ से वापस लौटने वाले 52 व्यक्तियों का पता लगाने के लिए ‘गहन तलाशी अभियान’ शुरू करने का निर्देश दिया है.

याचिकाकर्ता की, कथित रुप से निज़ामुद्दीन के तब्लीग़ी जमात मरकज़ से छत्तीसगढ़ लौटे जिन 159 लोगों की सूची के आधार पर अदालत ने यह आदेश जारी किया है, उसमें 108 ग़ैर-मुस्लिम हैं.

जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस गौतम भादुड़ी की पीठ ने गुरुवार को कोविड-19 से जुड़े कई मामलों की एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की गई सुनवाई के बाद ये आदेश जारी किया.

कोविड-19 से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष याचिकाकर्ता की ओर से यह जानकारी पेश की गई कि नई दिल्ली के निज़ामुद्दीन के तब्लीग़ी जमात मरकज़ में भाग लेने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य में लौटे लोगों की जाँच नहीं की गई है.

याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि छत्तीसगढ़ लौटे 159 तब्लीग़ी जमात के सदस्यों में से केवल 107 व्यक्तियों का परीक्षण किया गया है, जिनमें से केवल 87 रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं. इस प्रकार जिन 23 लोगों की परीक्षण रिपोर्ट प्रतीक्षित है और जिन 52 लोगों का परीक्षण ही नहीं हुआ है, अगर वे कोविड-19 से संक्रमित हुए तो वे छत्तीसगढ़ राज्य में कोविड-19 के विस्तार का कारण हो सकते हैं.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *