EPFO News Alert: पीएफ अकाउंट से आधार कार्ड को आसानी से करें लिंक, स्टेप बाय स्टेप समझें पूरा प्रोसेस

EPFO News Alert: अगर आपका पीएफ कटता है और आपने अभी तक अपने अकाउंट से आधार कार्ड को लिंक नहीं किया है तो आपके लिए बहुत ही जरूरी खबर है। मंगलवार यानी 31 अगस्त तक का ही समय आपके पास है। अगर तब तक आप अपने अकाउंट से आधार को लिंक नहीं करते हैं तो अगले महीने से आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। आइए जानते हैं कि कैसे आप पीएफ अकाउंट को आधार से लिंक कर सकते हैं-

ईपीएफओ के नए नियम के मुताबिक प्रत्येक खाताधारक का पीएफ खाता आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। यह नियम एक सितंबर 2021 से लागू होगा बता दें ईपीएफओ ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत आधार लिंक का फैसला लिया था। पहले यह डेड लाइन 31 मई थी यानी नए नियम एक जून से लागू होने वाले थे, लेकिन अब इसकी डेडलाइन बढ़ गई है। अब आपको 31 अगस्त तक अपने पीएफ खाते को आधार कार्ड से लिंक करना होगा। यदि आपका खाता आधार से लिंक नहीं है, तो पीएफ खाते में आने वाला नियोक्ता योगदान रोका जा सकता है। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक चालान और रिटर्न (ECR) नहीं भरा जा सकेगा।

स्टेप बाय स्टेप समझें पूरा प्रोसेस 

सबसे पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या उसके लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

अब यहां आप अपने यूएएन और पासवर्ड से लॉग-इन करें।

अब आपके सामने एक पेज खुलेगा। यहां आपको अपने ईपीएफ खाते के साथ जोड़ने के लिए कई दस्तावेज दिखेंगे।

यहां आधार विकल्प का चयन करें और अपना आधार नंबर और आधार कार्ड पर दर्ज अपने नाम को टाइप कर सर्विस पर क्लिक करें।

 

इसके बाद आपके द्वारा दी गई जानकारी सुरक्षित हो जाएगी, आपका आधार यूआईडीएआई के डाटा से वेरीफाई किया जाएगा।

केवाईसी दस्तावेज सही होने पर आपका आधार आपके पीएफ खाते से लिंक हो जाएगा। आपको अपने आधार जानकारी के सामने वेरिफाई लिखा मिलेगा।

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