फैमिली पेंशन पर सरकार ने बदल दिए हैं नियम, समझें-किस हिसाब से परिवार को मिलेगी रकम

बीते बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पब्लिक सेक्टर के बैंक (पीएसबी) के कर्मचारियों के फैमिली पेंशन को लेकर अहम ऐलान किया था। इसके तहत बैंक कर्मचारी की मौत के बाद परिवार को मिलने वाली पेंशन की रकम में इजाफा किया गया है। आइए समझते हैं कि किस हिसाब से परिवार को पेंशन की रकम दी जाएगी।

क्या हुआ है ऐलान: दरअसल, बैंक के मृत कर्मचारियों के परिवार के लिए मासिक फैमिली पेंशन बढ़ाकर कर्मचारी के आखिरी मूल वेतन का 30 प्रतिशत किया गया है। इस फैसले से मासिक फैमिली पेंशन बढ़कर 30,000 से 35,000 रुपए तक की हो जाएगी।

क्या है गणित: फैमिली को पेंशन की रकम मृत कर्मचारी की आखिरी सैलरी के हिसाब से कैल्कुलेट करने के बाद दी जाती है। ये रकम कर्मचारी के आश्रितों को ही मिलती है। पहले मृत कर्मचारियों के परिजन को पारिवारिक पेंशन के रूप में अधिकतम 9,284 रुपए मासिक मिलती थी। मतलब ये कि मृत कर्मचारी की सैलरी कितनी भी रही हो, उसके परिवार को मासिक पेंशन के तौर पर 9,284 रुपए से ज्यादा नहीं मिलते थे।

अब नए नियम के बाद मृत कर्मचारी के परिवार को मासिक आधार पर 35 हजार रुपए तक मिल जाएंगे। बढ़ी हुई फैमिली पेंशन से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों के हजारों परिवार लाभान्वित होंगे।

एक और अच्छी खबर: बैंक कर्मचारियों को पेंशन पर एक और अच्छी खबर मिली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया था कि नई पेंशन योजना (एनपीएस) में नियोक्ताओं का योगदान अब 14 प्रतिशत कर दिया गया है। पहले नियोक्ताओं का योगदान 10 फीसदी का था। इस वृद्धि से नई पेंशन योजना के तहत बैंक कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा में बढ़ोतरी होगी। कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन की रकम में भी इजाफा होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *