EPFO के मेंबर हैं तो ई-नामांकन दाखिल करें और 7 लाख रुपये का लाभ उठाएं, यह है घर बैठे e-Nomination फाइल करने का आसान तरीका

अगर आप सरकारी या प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं और आपका पीएफ कटता है तो आपके परिवार को 7 लाख रुपये मिल सकते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी है आप जितनी जल्दी हो सके EPF Nominations डिजिटली फाइल कर दें।  बता दें  EPFO के हर सदस्य को इंश्योरेंस कवर की सुविधा एम्‍प्लॉई डिपॉजिट लिंक्‍ड इंश्योरेंस स्‍कीम के तह‍त मिलती है। इसमें नॉमिनी को अधिकतम 7 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर के तहत भुगतान किया जाता है।

 

डिजिटल रूप से ईपीएफ नामांकन दाखिल करने के लिए EPFO ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी कर सभी से अपना ई-नामांकन दाखिल करने का आग्रह किया है ताकि खाताधारक के परिवार की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।  ईपीएफओ ने एक वीडियो पोस्ट के जरिये ट्वीट किया है, “सदस्यों को अपने परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए आज ही ई-नामांकन दाखिल करना चाहिए। ईपीएफ / ईपीएस नामांकन डिजिटल रूप से दाखिल करने के लिए इन आसान चरणों का पालन करें।”

 

ईपीएफ नामांकन डिजिटल रूप से दर्ज करने का तरीका

    • ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in/ पर जाएं।
    •  ‘Services’ विकल्प पर क्लिक करें।
    • फिर ‘For Employees’ सेक्शन पर क्लिक करें।
    • इसके बाद आपको आधिकारिक सदस्य ई-सेवा पोर्टल पर पुनः निर्देशित किया जाएगा, जहां आपको लॉग इन करना होगा। इसके लिए अपने यूएएन, पासवर्ड और कैप्चा कोड का उपयोग करके ऐसा करें।
    • ड्रॉप-डाउन मेनू पर  ‘Manage’ टैब पर जाएं और ई-नामांकन का चयन करें
    • पारिवारिक घोषणा को अपडेट करने के लिए ‘Yes’ विकल्प चुनें
    • ‘Add Family Details’ पर क्लिक करें
    • ‘Nomination Details’  चुनें ताकि आप शेयर की कुल राशि की घोषणा कर सकें।
    • एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं, तो ‘Save EPF Nomination’. पर क्लिक करें।
    • अगले पेज पर जाने के बाद, वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) जेनरेट करने के लिए ‘ई-साइन’ विकल्प पर क्लिक करें।
    • यह आपके  से जुड़े मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा।
    • अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी को दर्ज करें।

बता दें  मई में, भारत के सेवानिवृत्ति निधि प्रबंधक ने अपने कर्मचारियों की जमा-लिंक्ड बीमा (ईडीएलआई) योजना के ग्राहकों के लिए मृत्यु बीमा लाभ बढ़ाया था। एक गजट में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कहा कि न्यूनतम मृत्यु बीमा को क्रमशः ₹ 2 लाख और ₹ 6 लाख की पूर्व सीमा से बढ़ाकर ₹ 2.5 लाख और अधिकतम ₹ 7 लाख कर दिया गया है।

ईपीएफ योजना के तहत नामांकित संगठनों में काम करने वाले कर्मचारियों को ईडीएलआई योजना का लाभ मिलता है। यह कवर उन कर्मचारियों के पीड़ित परिवार को भी मिलता है, जिसने एक साल अंदर एक कंपनी को छोड़कर दूसरे में काम किया हो। भुगतान एकमुश्त होता है। ईडीएलआई में कर्मचारी को कोई रकम नहीं देनी होती है। अगर स्कीम के तहत कोई नॉमिनेशन नहीं हुआ है तो कवरेज मृत कर्मचारी का जीवनसाथी, कुंवारी बच्चियां और नाबालिग बेटा/बेटे लाभार्थी होंगे।

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