कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर उनपर कार्रवाई का निर्देश देने की मांग की गई है। राहुल पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर दिल्ली की नाबालिग रेप पीड़िता की पहचान उजागर की थी।
याचिका में सामाजिक कार्यकर्ता मकरंद सुरेश म्हादलेकर ने आरोप लगाया है कि गांधी ने पीड़िता के परिवार की तस्वीरें शेयर कर किशोर न्याय अधिनियम और यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। दोनों अधिनियमों में प्रावधान है, जो यह कहता है कि अपराध के शिकार बच्चे की पहचान का खुलासा नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट 11 अगस्त को इस याचिका पर सुनवाई कर सकता है।
बता दें कि दिल्ली के नांगल गांव में दरिंदगी का शिकार हुई 9 साल की दलित बच्ची से मिलने पहुंचे राहुल गांधी अपने एक ट्वीट के चलते घिर गए हैं। राहुल गांधी ने बुधवार सुबह जाकर बच्ची के परिजनों से मुलाकात की थी और उनके साथ मिलकर न्याय के लिए संघर्ष करने का भरोसा दिया था। बच्ची के परिजनों को राहुल गांधी ने अपनी कार के अंदर ही बैठाकर बात की थी। इसके बाद उन्होंने उनकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी थी।इस तस्वीर में राहुल गांधी के साथ बच्ची के माता-पिता नजर आ रहे हैं। अब बच्ची की पहचान उजागर करने को लेकर राहुल गांधी घिर गए हैं। कानून के मुताबिक किसी भी नाबालिग रेप पीड़िता की पहचान उजागर नहीं की जा सकती।