दिल्ली में अनलॉक की नई गाइडलाइंस जारी, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल खोलने की छूट, ये होंगी शर्तें

राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में लगातार हो रही कमी के बीच दिल्ली सरकार ने शनिवार को चरणबद्ध तरीके से हो रहे अनलॉक की नई गाइडलाइंस जारी की हैं। अब सोमवार 12 जुलाई से शिक्षण संबंधी किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग के लिए दिल्ली सरकार की इजाजत नहीं लेनी होगी। केजरीवाल सरकार द्वारा शैक्षिक प्रशिक्षण के लिए स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में 50% क्षमता के साथ ऑडिटोरियम/असेंबली हॉल खोलने की अनुमति दी गई है।

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने आदेश में कहा है कि सभी जगहों पर कोविड-19 से जुड़ी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और अन्य दिशानिर्देंशों के साथ कोविड-19 से बचाव के नियमों का सख्ती से अनुपालन करना होगा।

डीडीएमए द्वारा शनिवार को जारी आदेश में कहा गया है कि राजधानी के स्कूलों में ट्रेनिंग और गैदरिंग के उद्देश्य के लिए ऑडिटोरिटम और असेंबली हॉल को खोलने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन स्कूलों में छात्रों को बुलाकर पढ़ाने की अभी इजाजत नहीं होगी। डीडीएमए ने कहा कि स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में ऑडिटोरिटम और असेंबली हॉल का 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ट्रेनिंग और मीटिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे और ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति होगी।

गाइडलाइंस के मुताबिक, दिल्ली पुलिस, आर्मी की ट्रेनिंग या किसी संस्थान की स्किल ट्रेनिंग, कर्मचारियों की ट्रेनिंग और स्कूल कॉलेज से जुड़ी  ट्रेनिंग भी शामिल हैं। इसके साथ ही अब एकेडमिक गैदरिंग की भी अनुमति दी गई है। इसमें स्कूल- कॉलेज का कोई फंक्शन, लेक्चर या कोई अन्य एकेडमिक प्रोग्राम भी हो सकता है।

डीडीएमए ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त, प्रधान सचिव (राजस्व), जिलाधीशों और उनके समकक्ष पुलिस उपायुक्तों को कोविड-19 संबंधी आदेशों और दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है।

इन कामों पर अब भी रोक 

सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स, स्वीमिंग पूल, स्पा, स्कूल और कॉलेज, थिएटर, मनोरंजन पार्क, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य तरह के समागमों पर पहले की तरह रोक जारी रहेगी। दिल्ली में कोविड-19 के मामले बढ़ने के मद्देनजर 19 अप्रैल को लागू किए गए लॉकडाउन के कारण इन पर प्रतिबंध लगाया गया था।

आदेश में कहा गया है कि दिल्ली मेट्रो समेत सार्वजनिक परिवहन को 50 प्रतिशत सीटों पर बैठाने की क्षमता के साथ चलाने की अनुमति जारी रहेगी। डीटीसी और क्लस्टर बसें भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलेंगी। वहीं, जिन गतिविधियों पर पाबंदी हैं, उन पर 26 जुलाई को सुबह पांच बजे तक प्रतिबंध जारी रहेगा।

आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की गई और पाया गया कि संक्रमितों की संख्या कम हुई है और संक्रमण दर में भी उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है और कुल मिलाकर स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए पूरी सावधानी और सतर्कता बरतनी होगी।

दिल्ली में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से 19 अप्रैल को लगाया गया था। कोविड-19 के हालात में सुधार होने के बाद सरकार ने चरणबद्ध तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की और 31 मई से निर्माण और उत्पादन गतिविधियों को मंजूरी दी।

स्टेडियम और खेल परिसर खोलने की अनुमति

इससे पहले दिल्ली सरकार ने बीते सोमवार से राजधानी के सभी स्टेडियम और खेल परिसरों को बिना दर्शकों के खोलने की अनुमति दी थी। वहीं, जिम और योग संस्थानों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है। इसके साथ ही बारात घरों और होटलों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ शादी समारोह आयोजित करने की इजाजत दी गई थी।

दिल्ली में कोविड-19 के 76 नए मामले आए : एक की मौत; संक्रमण दर 0.10 प्रतिशत से नीचे

दिल्ली में शनिवार को कोविड-19 के 76 नए मामले आए और इस बीमारी से एक की मौत हो गई, जबकि शहर में संक्रमण दर घटकर 0.09 प्रतिशत रह गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार यह जानकारी मिली है।

कोविड​​-19 संक्रमण दर शुक्रवार को 0.12 प्रतिशत से घटकर 0.11 प्रतिशत हो गई थी। नवीनतम बुलेटिन के अनुसार, नई मृत्यु के बाद दिल्ली में मरने वालों की संख्या बढ़कर 25,012 तक पहुंच गई।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, मंगलवार को, दिल्ली में संक्रमण के 79 मामले और चार लोगों की मौत हुई थी। एक दिन बाद 93 मामले और चार मौतें हुई थीं। शुक्रवार को, दैनिक संक्रमण की संख्या 81 थी और तीन मौतें हुई थीं।

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