काम की खबर: PF से 10 लाख से ज्यादा की रकम निकालने के लिए भरना होगा ये फॉर्म

अगर आप अपना पीएफ निकालने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। रिटायरमेंट से जुड़े कर्मचारियों के फंड की रखरखाव करने वाली संस्था ईपीएफओ ने अपने कुछ नियमों में बदलाव किया है। ये बदलाव 10 लाख रुपए या इससे अधिक के पीएफ खाताधारकों के लिए हैं। इन बदलावों के तहत अब आपको ज्यादा रकम निकालने के लिए एक फॉर्म भरना होगा। यह नियम 13 अप्रैल से लागू किया गया है।

इससे पहले फरवरी में EPFO ने PF से 10 लाख रुपये से ज्यादा निकालने के लिए ऑनलाइन दावा करना अनिवार्य कर दिया था। ईपीएफओ द्वारा खुद को डीजिटल बनाने की दिशा में यह कदम उठाया गया था। लेकिन अब माना जा रहा है कि इसमें कुछ समस्याएं सामने आई हैं जिसकी वहज से नियमों में फिर बदलाव किया गया है।

इसके अलावा ईपीएफओ ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) 1995 से पांच लाख रुपये से ज्यादा निकालने के लिए भी ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य कर दिया था। फिलहाल ईपीएफओ अंशधारकों को ऑनलाइन के साथ मैनुअल तरीके से भी दावा दाखिल करने की अनुमति है।

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