यूपी के 61 जिले कोरोना कर्फ्यू में ढील के साथ अनलॉक हो गए हैं। सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार 600 से अधिक कोरोना केस वाले जिलों को छोड़कर अन्य जिलों को कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गई है। ढील देने वाले जिलों में सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक कुछ शर्तो पर ढील दी गई है। शनिवार और रविवार साप्ताहिक बंदी रहेगा। कंटेनमेंट जोन में सभी गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी। इसके साथ ही रात्रिकालीन कर्फ्यू शाम के 7 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा।
नई गाइडलाइन के अनुसार, दुकानों पर दुकानदार व स्टाफ के लिए मास्क, दो गज की दूरी और सेनेटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। यही अनिवार्यता ग्राहकों के लिए भी लागू होगी। फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में सभी कर्मचारी आएंगे। वहीं अन्य सरकारी विभागों में अधिकतम 50 प्रतिशत की उपस्थिति के साथ काम होगा। सभी कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क अनिवार्य रूप से स्थापित किया जायेगा। निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी और सेनेटाइजर के प्रयोग के साथ खुलेंगे। निजी कंपनियों के लिए वर्क फ्राम होम जारी रहेगा। औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे और यहां कार्यरत कर्मचारियों को आईडी कार्ड या इकाई के प्रमाण पत्र के आधार पर आने-जाने की छूट मिलेगी। यहां भी कोविड हेल्प डेस्क को अनिवार्य रूप से स्थापित किया जायेगा। सब्जी मंडियां खुली रहेंगी लेकिन घनी आबादी में संचालित सब्जी मंडियों को खुले स्थान पर लगवाया जाएगा।
रोडवेज बसों में निर्धारित सीट क्षमता पर ही संचालन की अनुमति होगी। संचालन के दौरान चालक, परिचालकों को मास्क, ग्लब्स का उपयोग करना अनिवार्य होगा। यात्रियों के लिए भी मास्क और फेसकवर का उपयोग करना अनिवार्य होगा। बसों को नियमित रूप से सेनेटाइज किया जायेगा। वहीं यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग की जायेगी। सभी जगहों पर कोविड हेल्प डेस्क पर एक रजिस्टर की व्यवस्था की होगी। यहां संदिग्ध व लक्षणयुक्त व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति नहीं देते हुए इसकी सूचना तत्काल सीएमओ को दी जाएगी। बैंकों, बीमा कम्पनियों भुगतान प्रणालियों व अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनियों की शाखायें व कार्यालय कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खोले जायेंगे। रेस्टोरेंट से केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी। अंडे, मांस और मछली की दुकानों पर पर्याप्त साफ-सफाई तथा सेनेटाइजेशन का ध्यान रखते हुए खोलने की अनुमति होगी। खुले में कोई भी दुकानदार इसे नहीं बेचेगा। खाद बीज व अन्य कृषि निवेश से संबंधित उत्पाद व कृषि संयंत्रों की दुकानें खुली रहेंगी। समस्त सरकारी व निजी निर्माण कार्य कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार कराने की छूट होगी।
धर्मस्थलों में पांच और आटो रिक्शा में दो व्यक्ति ही चलेंगे
कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों और क्षेत्रों में धर्मस्थलों के अंदर एक बार में एक स्थान पर 5 से अधिक श्रद्धालुओं के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। दोपहिया वाहनों को निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार हेलमेट, मास्क, फेस कवर पहन कर चलने की अनुमति होगी। वहीं आटो रिक्शा में चालक के साथ अधिकतम 2 यात्री, बैटरी रिक्शा में चालक सहित 3 यात्री और चारपहिया वाहनों पर केवल 4 यात्रियों के बैठने की अनुमति होगी।
शादी व आयोजनों में 25, अंतिम संस्कार में 20 लोग होंगे शामिल
शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति निर्धारित शर्तों के साथ होगी। बन्द व खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 लोगों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी और सेनेटाइजर का उपयोग करते हुए शामिल होने की छूट होगी। इस दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का सावधानियों के साथ पालन करना होगा। आयोजन, समारोह स्थलों पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में दो गज की दूरी का पालन अनिवार्य होगा। शौचालयों में साफ-सफाई एवं सेनेटाइजेशन की व्यवस्था रखनी होगी। उपरोक्त शर्तों और प्रतिबन्धों के पालन की पूरी जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। शव यात्रा में कोविड-19 के प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुए अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
कोचिंग, जिम, माल रहेंगे बंद, शिक्षक आएंगे स्कूल
कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्वीमिंग पुल, क्लब एवं शापिंग मॉल पूर्णत: बंद रहेंगे। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं कोचिंग संस्थानों में ऑलनाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप अनुमन्य होगी। बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों के लिए विद्यालय आने जाने की अनुमति होगी। विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यालयों को खोलने की अनुमति भी दी जायेगी।