सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा यौन उत्पीड़न के एक मामले में शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका वापस लेने के लिए कहा है। दरअसल, मध्य प्रदेश के एक पूर्व जिला न्यायाधीश पर जूनियर न्यायिक अधिकारी से यौन उत्पीड़न का आरोप है। मामले में पूर्व जज के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी।
मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन-जजों की पीठ ने हालांकि उन्हें जांच के लिए हाजिर होने की स्वतंत्रता दी है। पीठ ने कहा, हम इस तरह से यौन उत्पीड़न के मामलों को कालीन के नीचे दबाने की अनुमति नहीं दे सकते।
पीठ ने याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील बालासुब्रमण्यम से कहा, आप बहुत नाजुक रास्ते पर चल रहे हैं। आप किसी भी समय गिर सकते हैं। आपके पास जांच में एक मौका हो सकता है। दलीलें सुनने के बाद बेंच ने कहा कि वह याचिकाकर्ता के विवाद से निपटने और विशेष अनुमति को खारिज करने के लिए एक आदेश देगी।
हालांकि, वरिष्ठ वकील बालसुब्रमण्यम की अर्जी वापस लेने की स्वतंत्रता के आग्रह पर, अदालत ने उन्हें जांच में भाग लेने के लिए की स्वतंत्रता के साथ याचिका को वापस लेने की अनुमति दी।