अगर आपकी सलाना इनकम 2.5 लाख रुपये व उससे अधिक है तो अपनी कंपनी को पैन (Pan) और आधार नंबर (Aadhaar Details) उपलब्ध करा दिजिए वर्ना आपकी सैलरी कट सकती है। दरअसल, इनकम टैक्स विभाग के नए नियम के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी अपने नियोक्ता को ये दोनों चीजें उपलब्ध नहीं कराता है तो उनकी सैलरी से 20% TDS काट लिया जाएगा।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इसके लिए 86 पन्नों का सर्कुलर भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि कर्मचारियों को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 206-AA का के तहत अपने नियोक्ता को पैन और आधार नंबर देना अनिवार्य है। अगर कोई कर्मचारी ये दोनों जानकारी नहीं देता है तो नियोक्ता उनकी सालाना सैलरी से या तो टैक्स दर पर कटौती कर सकते हैं या 20 फीसदी की कटौती कर सकते हैं।
यह भी पढ़ें: नरेंद्र मोदी सरकार के 5 बजट, जानें क्या था इनमें खास
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इस नियम को 16 जनवरी से लागू कर दिया है। यह नियम उन लोगों पर लागू होगा जिनकी आय सालाना 2.5 लाख रुपये व उससे अधिक है। माना जा रहा है इस नियम को इसलिए लाया गया है ताकि टीडीएस पेमेंट पर नजर रखने के साथ-साथ इस सेग्मेंट में रेवेन्यू भी बढ़ाया जाए। वित्त वर्ष 2018-19 में, कुल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का 37 फीसदी हिस्सा इसी से आया था।