आजम खां को सजा सुनाने वाले जज का हुआ प्रमोशन,

निशांत मान ने 27 अक्तूबर 2022 को आजम खां को सजा सुनाई थी। सजा सुनाए जाने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने आजम खां की विधायकी निरस्त कर दी थी और प्रशासन ने उनके वोट देने का अधिकार भी समाप्त कर दिया है। 

#जज निशांत मान

 

विस्तार

नफरती भाषण देने के मामले में सपा नेता आजम खां को तीन साल की कैद और छह माह की सजा सुनाने वाले एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) के जज निशांत मान का प्रमोशन हो गया है। अब उनको एडीजे बना दिया गया है, साथ ही उनका तबादला मऊ हो गया है।

निशांत मान ने 27 अक्तूबर 2022 को आजम खां को सजा सुनाई थी। सजा सुनाए जाने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने आजम खां की विधायकी निरस्त कर दी थी और प्रशासन ने उनके वोट देने का अधिकार भी समाप्त कर दिया है।

आजम खां ने इस सजा के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील की है और वो फिलहाल जमानत पर चल रहे हैं। इसके अलावा निशांत मान ने आचार संहिता उल्लंघन के मामलों में कई पूर्व विधायकों को भी सजा सुनाई थी।

अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में अगली सुनवाई 31 को
सपा विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र होने के आरोप में दर्ज मुकदमे में सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मुकदमे की अगली सुनवाई 31 जनवरी को होगी।

भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र होने के मामले में गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मुकदमे में सपा नेता आजम खां और उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा भी आरोपी हैं। पुलिस तीनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। इस मामले में आजम खां, डॉ. फात्मा और अब्दुल्ला जमानत पर चल रहे हैं। केस की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। सोमवार को इस पर सुनवाई थी। वादी के अधिवक्ता संदीप सक्सेना के मुताबिक पीठ के खाली होने की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 31 जनवरी को होगी।

नफरती भाषण के मुकदमे की अगली सुनवाई 31 को
एमपी-एमएलए कोर्ट में सोमवार को सपा नेता आजम खां के खिलाफ नफरती भाषण देने के आरोप में शहजादनगर थाने में दर्ज मुकदमे की सुनवाई थी। सोमवार को आजम खां के बयान दर्ज होने थे। पीठ के खाली होने की वजह से इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 31 जनवरी को होगी।

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