कैराना/शामली/ उत्तर प्रदेश । करीब 74 लाख रूपये की धोखाधड़ी के मामले में सपा विधायक नाहिद हसन को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने स्थायी जमानत अर्जी को खारिज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है।जनवरी 2018 में सपा विधायक नाहिद हसन के खिलाफ कैराना निवासी मोहम्मद अली ने जमीन की खरीद-फरोख्त के दौरान करीब 74 लाख रूपये की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मुकदमे में विधायक के अलावा उनकी मां पूर्व सांसद तबस्सुम हसन समेत कुल आठ लोगों को नामजद किया गया था। इस मामले में विधायक को एक सप्ताह पूर्व फास्ट ट्रैक कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई थी। वहीं, शुक्रवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनकी स्थायी जमानत के लिए तारीख थी, जिस पर विधायक कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने विधायक की अंतरिम जमानत अर्जी को खारिज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। वहीं, कोर्ट परिसर में कड़ी सुरक्षा रही।