समझिए कैसे आर्थिक तंगी में कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाते से पैसे का उपयोग करके अपने एलआईसी बीमा का प्रीमियम भरें

COVID -19 महामारी के दौरान क्या आपको भी नकदी संकट का सामना करना पड़ रहा है? क्या आपको पता है ऐसी स्थिति में जब आप अपने प्रीमियम का भुगतान करने में असमर्थ हैं, तो आप अपने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाते से पैसे का उपयोग करके अपने एलआईसी बीमा प्रीमियम को भर सकते हैं। यह सुविधा एलआईसी पॉलिसी खरीदते समय या उसके बाद प्रीमियम का भुगतान करते समय उपलब्ध रहती है।

क्या करना होगा 
आप LIC बीमा खरीदते समय या प्रारंभिक प्रीमियम भुगतान के बाद किसी भी समय फॉर्म 14 भरकर EPFO को प्रीमियम भरने का निर्देश दे सकते हैं। फॉर्म 14 ईपीएफ खाते में आपके योगदान का उपयोग करके एलआईसी के साथ जीवन बीमा पॉलिसी का प्रीमियम भरने का एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को आप ईपीएफओ की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। एप्लीकेशन भरने के बाद जैसे ही प्रक्रिया आगे बढ़ती है आपके LIC बीमा का प्रीमियम नियत तारीख या उससे पहले आपके ईपीएफ खाते से कट जाएगा।

पूरी प्रक्रिया समझिए
अब, आइए देखें कि एलआईसी प्रीमियम भुगतान के लिए ईपीएफ से अग्रिम धनराशि कैसे प्राप्त करें और इस अग्रिम का लाभ उठाने के लिए कौन पात्र है? ईपीएफ खाते से एलआईसी प्रीमियम भुगतान करने के लिए फॉर्म 14 को ईपीएफओ में जमा किया जाना चाहिए। इसमें एक महत्वपूर्ण शर्त है की आपके ईपीएफ खाते का बैलेंस कम से कम दो साल की एलआईसी प्रीमियम राशि के बराबर होना चाहिए।फॉर्म 14 में उल्लिखित पॉलिसी विवरण-
>
LIC की शाखा कार्यालय या इकाई का पता जहां पॉलिसी खाता रहेगा
>पॉलिसी/प्रपोजल संख्या और तारीख
>बीमित राशि (Sum Assured) या बीमा किए जाने का प्रस्ताव (proposed to be assured)
>खरीदने की संभावित तिथि
>क्या प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है और यदि हां, तो पहले प्रीमियम का भुगतान किस तारीख तक किया जाना है
>वार्षिक प्रीमियम की राशि।
>प्रीमियम के भुगतान की नियत तारीख (तारीखें)
>क्या आयु स्वीकार की गई है, यदि नहीं, तो LIC को प्रस्तुत किए गए सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी दें
>बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39 के तहत नामांकित व्यक्ति का नाम
>नाबालिग होने के संबंध में बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39 के तहत नियुक्त अभिभावक, यदि कोई हो।
>CBT को पहले से हस्ताक्षरित किसी भी पिछली पालिसी का विवरण या
“प्रमाणित किया जाता है कि मैंने अपने भविष्य निधि खाते (EPF) से किसी भी बीमा पॉलिसी के वित्तपोषण के लिए पहले कोई राशि नहीं निकाली है।”

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